नगर निगम में महापौर और नगर पालिका व परिषदों के अध्यक्षों को अब पार्षद चुनेंगे। इससे पहले सरकार ने महापौर-अध्यक्ष को सीधे जनता द्वारा चुने जाने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापस बुला लिया गया। अब पार्षदों में से महापौर व अध्यक्ष को पार्षदों द्वारा चुने जाने के लिए नगर पालिका नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति लिया जाना अभी बाकी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि नगर निगम में महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी है। यानी सीधे जनता से वोटिंग नहीं कराएंगे। जीते हुए पार्षद मिलकर नेता (महापौर, नपाध्यक्ष) चुनेंगे। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने नगर पालिका नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।
कमलनाथ जो चाहते थे, वही करेगी शिवराज सरकार, नया प्रस्ताव.. पार्षद ही चुनेंगे महापौर और नपाध्यक्ष, जनता नहीं
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