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संस्कारधानी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने दिसम्बर 2022 में बताया अवैध ।

by CIN News Network
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तीन माह होने पर भी संस्कारधानी अस्पताल का लायसेंस नहीं हुआ निरस्त

जबलपुर-12.02.2023 इंडियन पीपुल्स पार्टी के द्वारा मेडीकल माफियाओं के संबंध में सतत् रूप से जानकारी एकत्र की जा रही है और शासन प्रशासन को मेडिकल माफियाआंे की अवैध गतिविधियों की सूचना दी जा रही है। इंडियन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष् पं. पुरूषोत्तम तिवारी ने बताया की जबलपुर में अवैध रूप से संचालित होने वाली अस्पतालों के क्रम में संस्कारधानी अस्पताल कंटगी रोड करमेता की जानकारी मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य सचिव मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को प्रेषित करते हुए बताया है कि संस्कारधानी अस्पताल जबलपुर के पूर्व में दिए गये पंजीयन की जाँच लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा डाॅ. आदर्श विश्नाई जाँचकर्ता अधिकारी एवं अजय कुरील जाँचकर्ता अधिकारी के द्वारा दिनाँक 23.12.2022 को अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में यह कहा गया कि शिकायतकर्ता की मांग विधि अनुकूल होने एवं अस्पताल अनउपयुक्त अवैध भवन में जारी पंजीयन व लायसेंस निरस्त किया जाना उचित है। पंजीयन की प्राप्ति हेतु दिनाँक 23.03.2015 की तारीख का मिथ्या कार्यपूर्णताः प्रस्तुत करने के कारण संस्कारधानी अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही की जाना उचित है। इस प्रतिवेदन को तीन माह से अधिक गुजर जाने पर भी अपने ही विभाग की रिपोर्ट पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। इस स्वास्थ्य विभाग की जाँच रिपोर्ट के बाद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के द्वारा संस्कारधानी अस्पताल का लायसेंस निरस्त नहीं किया गया। और उनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया पंजीयन के संबंध में पुलिस में संस्कारधानी अस्पताल प्रबंधक के विरूद्ध 420 की एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई है। नगर निगम के भवन अधिकारी के द्वारा दिनाँक 24.11.2022 को यह लिखा गया कि संस्कारधानी अस्पताल के द्वारा नगर निगम से अपने भवन की कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने अपने पत्र क्रमांक 09.12.2023 में उल्लेखित किया है। कि संस्कारधानी अस्पताल वार्ड नं. 73 शंकर नगर के लिए कोई विकास अनुज्ञा जारी नही की गई है। वर्ष 2014 में संस्कारधानी अस्पताल का क्षेत्र नगर निगम सीमा में समिल्लित होकर वार्ड क्रं. 73 बन गया था। फिर भी ग्राम पंचायत करमेता का फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दिनाँक 03.03.2015 का अस्पताल के संचालकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंडियन पीपुल्स पार्टी ने मांग की है। कि तत्काल संस्कारधानी अस्पताल का पंजीयन निरस्त करें कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और शासन को गुमराह करने के लिए संस्कारधानी अस्पताल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

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