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नगरीय-निकाय, पंचायत चुनाव आरक्षण: वार्ड नं 51 ओबीसी के आरक्षित, जनपद अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों का हुआ आरक्षण

by CIN News Network
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नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण के तहत नगर निगम में एक वार्ड जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया जाना था। इसके तहत लॉटरी सिस्टम से पर्ची उठाकर 51 नंबर वार्ड रविन्द्र टैगोर वार्ड को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस वार्ड महिला एवं पुरूष दोनों दावेदारी कर सकते हैं। इधर पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया के तहत शहपुरा जनपद अध्यक्ष पद अजा महिला, जनपद पाटन अजजा महिला, जनपद पंचायत सिहोरा अनारक्षित मुक्त, मझौली अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत जबलपुर अनारक्षित महिला और जनपद पंचायत पनागर अनारक्षित मुक्त रहेगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण एससी-2 वार्ड क्रमांक 12 महिला, 17 मुक्त, एससी-5 वार्ड क्रमांक 1,2,8 महिला, 7, और 11 मुक्त रहेगा। ओबीसी -1 वार्ड क्रमांक 6 महिला। इसी तरह अनारक्षित-9 वार्ड क्रमांक 3,13,14, 15, महिला वार्ड क्रमांक 4,5,9,10 और 16 मुक्त रहेगा।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नम: शिवाय जरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट के साथ आठ स्थानों पर यह प्रक्रिया चल रही है जिसमें सरपंच जनपद और जिला पंचायत स्तर पर आरक्षण हो रहा है। पंचायतों के साथ-साथ नगरी निकाय में भी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है जिसमें एससी एसटी और ओबीसी के के लिए आरक्षण किया जा रहा है साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निदेज़्श के अनुसार जो नए आदेश आए हैं उसके हिसाब से ओबीसी का भी कोटा निधाज़्रित किया जा रहा है।

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जबलपुर जनपद पंचायत
जनपद पंचायत जबलपुर की 80 ग्राम पंचायतों में से अनुसचित जाति के लिये सरपंच 9 स्थान आरक्षित किये गए। इनमें से 5 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सरपंच के 24 स्थानों में से 12 इस वर्ग की महिलाओं के लिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जाने वाले सरपंच के सात पदों में से 4 इस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे। शेष अनारक्षित स्थानों में से 19 सरपंच के पद अनारक्षित महिला के लिये होंगे।

कुंडम जनपद पंचायत : जनपद पंचायत कुंडम की 68 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिये सरपंच के 6 स्थान आरक्षित होंगे। इनमें से 3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के आरक्षित किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुसचित जन जाति वर्ग के लिये 47 स्थानों का आरक्षण होगा और इनमें से 24 इस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे। सरपंच के शेष अनारक्षित स्थानों में से 7 स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

पनागर जनपद पंचायत : जनपद पंचायत पनागर की 62 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिये सरपंच के 8 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इनमें से 4 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये 14 स्थान आरक्षित होंगे। इनमें से 7 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे। जबकि अन्य पिछ?ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जाने वाले सरपंच के 9 स्थानों में से 5 स्थान अन्य पिछ?ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। शेष अनारक्षित स्थानों में से 12 स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

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पाटन जनपद पंचायत : पाटन जनपद की 83 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए सरपंच के 14 स्थानों का आरक्षण किया जायेगा। इनमें से इसी वर्ग की महिलाओं के लिए 7 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 13 एवं अन्य पिछ?ा वर्ग के लिए सरपंच के 14 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इसमें से इन वर्गों की महिलाओं के लिये 7.7 स्थान पर आरक्षण किया जायेगा। शेष अनारक्षित स्थानों में से महिलाओं के लिए 21 स्थानों पर आरक्षण किया जायेगा।

शहपुरा जनपद पंचायत : जनपद पंचायत शहपुरा की 84 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए सरपंच के 12 अनुसूचित जनजाति के लिए 22 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इनमें से इन्हीं वर्ग की महिलाओं के लिए क्रमशरू 6ए 11 और 4 पद आरक्षित होंगे। सरपंच के शेष अनारक्षित स्थानों में से 21 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

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सिहोरा जनपद पंचायत : जनपद पंचायत सिहोरा की 60 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए सरपंच के 9 स्थान आरक्षित किये जाते हैं इनमें से 5 स्थान अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले सरपंच के 12 स्थानों में से 6 तथा अन्य पिछ?ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले 9 स्थानों में से 5 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। शेष अनारक्षित स्थानों में से सरपंच के 14 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। मझौली जनपद पंचायत के 90 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए सरपंच के 14 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। इनमें से इस वर्ग की महिलाओं के लिए 7 स्थान आरक्षित होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले 19 स्थानों में से इस वर्ग की महिलाओं के लिए 10 तथा अन्य पिछ?ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले 12 स्थानों में से 6 स्थान अन्य पिछ?ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। सरपंच के शेष अनारक्षित स्थानों में से 22 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

 

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