सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस अभय की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ये कोर्ट का काम है। ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, जिन पर हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं,आप अदालत आ गए हैं तो, क्या कानून को अनदेखा किया जाए। किसका मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है, जो आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। आप लोग ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैंयाचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया। शीर्ष न्यायालय गैर-सरकारी संगठन गोवंश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका खारिज,सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
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