Home » Post » UP में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा नियम

UP में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा नियम

by CIN News Network
0 comment 212 views

UP में महिलाओं से अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी, बिना महिला की परमिशन के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे कार्रवाई होगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है।

यह भी पढ़ें  बाराबंकी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा डबल डेकर बस को दूसरी बस ने मारी ज़ोरदार टक्कर

इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्त्रां में शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं। कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में जहां पूरी रात काम होता है। रेस्त्रां भी रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता है।” जानकारों का यह भी कहना है कि इसमें संस्थान का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है।

Leave a Comment

About Us

Cinnewsnetwork.com founded in November 2020 is India’s Emerging Hindi News Portal with the aim of reaching millions of Indians in India and significant worldwide who are eager to stay in touch with Indian news and stories. varied topics and regions, the website aims at reaching wide consumer base with an eye pleasing and easy to read design format

@2022 -CIN News Network Private Limited. All Rights Reserved.