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हाईप्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में आया कोर्ट का फैसला

by CIN News Network
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कानपुर के हाईप्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में आया कोर्ट का फैसला

कानपुर के हाईप्रोफाइल ज्योति हत्याकांड में 8 साल बाद कोर्ट ने ज्योति के पति और उसकी प्रेमिका समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 560 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. एडीजे प्रथम ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया. 8 साल पहले ज्योति मर्डर केस यूपी और एमपी में सुर्खियों में रहा। केस अदालत पहुंचा। रसूख के दुष्प्रभाव को देखते हुए मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को दखल देना पड़ा। केस 11 अदालतों में गया। ज्योति के पिता न्याय के लिए 23 बार हाईकोर्ट और 5 बार सुप्रीम कोर्ट गए, तब जाकर 20 अक्टूबर 2022 को कानपुर में अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है।

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ज्योति हत्याकांड की चार्जशीट 3000 पेज में कोर्ट में दाखिल की गई थी। 193 लोगों की गवाही हुई थी। गवाहों में पिता शंकर नाग्देव, भाई हितेश व विशेष, मां मायादेवी, चाचा राजा नाग्देव, बुआ मोनिका आसदानी भी शामिल हैं। आखिरी बार ज्योति की बुआ मोनिका से हुई थी। बुआ मोनिका ने कोर्ट को बताया था कि ज्योति को अपने कत्ल का अहसास हो चुका था। बाद में इसकी पुष्टि पुलिस विवेचना में भी हुई थी।

पुलिस की चार्जशीट और पेश किए गए गूगल मैप से इसकी तस्दीक होती है। दरअसल, ज्योति की हत्या को तीसरी कोशिश में आरोपी अंजाम दे पाए थे। मनीषा के घरवाले उसकी शादी तय कर चुके थे। लड़के वाले मनीषा को देखने आने वाले थे। इससे पहले मनीषा चाहती थी कि ज्योति रास्ते से हट जाए तो वह पीयूष से शादी की बात अपने घरवालों से कह सके। हत्या की साजिश में मनीषा के ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी को पीयूष ने शामिल किया था। अवधेश ने भाड़े पर किलर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप, और आशीष कश्यप को बुलाया था।कोर्ट में सुनवाई और सजा के ऐलान के बाद मामले में दोषी पीयूष, मनीषा और ड्राइवर अवधेश समेत छह लोग जब बाहर आए तो वे बचते बचाते पुलिस की कस्टडी में निकले.  कानपुर कचहरी में भी इस मामले को लेकर हर अधिवक्ता के चेंबर में चर्चा होती रही. पुलिस ने सभी छह दोषियों को कानपुर जेल भेज दिया.ज्योति हत्याकांड के आठ साल पुराने चर्चित मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी। सभी को गुरुवार न्यायालय ने दोषी करार दिया था। न्यायिक हिरासत में लेने के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया।

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