कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले के वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला और उलझ गया. कर्नाटक हिजाब बैन मामले में फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में मतभेद हो गया, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है. अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि मामले में आगे क्या करना है. माना जा रहा है कि इसमें बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हिजाब की लड़ाई और लंबी हो गई.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को यह तय करना था कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सही है या नहीं. इस पर फैसला सुनाते हुए दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां याचिकाओं को खारिज कर दिया, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. क्योंकि कर्नाटक हिजाब बैन केस में दोनों जजों की राय अलग-अलग थी, इसलिए इस केस को सीजेआई के पास भेज दिया गया. अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से हिजाब केस की सुनवाई होगी.आपको बता देंहिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब CJI यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो दो जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग-अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था,आगे क्या होगा, ये जानने के लिए भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि अब यह मामला संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। पीठ में जज कौन होगा ये CJI ही तय करेंगे।