कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई.सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. वही सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की तरफ से जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने दलीलें पेश कीं वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश कीं. आपको बता दें कि हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुन रही थी.आपको बता दें कि कर्नाटक में जनवरी महीने के आखिरी में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था,जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी. इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे. इसी दौरान आठ फरवरी को मांड्या में पीईएस कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने लड़कों ने जयश्री राम के नारे लगाए. जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने 19 साल की कॉलेज छात्रा मुस्कान खान ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए थे. इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.