सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (स्कूल-कॉलेज) में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए। इसके पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि याचिका दायर करने की वजह 2 फरवरी को कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए विवाद थे,सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई की जाए। हालांकि, इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने माननीय न्यायधीश को मनाने की कोशिश की और कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना के खिलाफ है।सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई की जाए। हालांकि, इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने माननीय न्यायधीश को मनाने की कोशिश की और कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका
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