बीजेपी नेता शहनवाज़ हुसैन दिल्ली हाई कोर्ट के एफआईआर के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि महिला द्वारा अपने भाई के साथ वैवाहिक विवाद के आरोप पूरी तरह से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या की धमकी के एक मामले में एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस को तीन महीने में जांच पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे.हाई कोर्ट ने शहनवाज़ हुसैन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जो उन्होंने स्पेशल जज के 12 जुलाई 2018 के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की थी. बीजेपी नेता ने कोर्ट में 2018 में स्पेशल जज द्वारा मामले में एफआईआर के आदेश को चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट में शहनवाज़ की याचिका पर अगले हफ्ते चीफ जस्टिस एनवी रमणा की बेंच सुनवाई करेगी. बीजेपी नेता के ख़िलाफ़ जून 2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बाद में एक याचिका दायर कर शहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के आदेश की मांग की थी. महिला का आरोप था कि बीजेपी नेता ने उनके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.हालांकि कोर्ट ने उस आदेश को सही माना और दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज कर जांच पूरी करने के निर्देश दिए.
बीजेपी नेता शहनवाज़ हुसैन पर FIR दर्ज
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