झारखंड के धनबाद में सीबीआई की विशेष अदालत जज उत्तम आनंद मर्डर केस में आज दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। इससे पहले इसी 28 जुलाई को केस के दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पिछले साल 28 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे,आपको बता दे धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में दोनों दोषियों लखन और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाते हुए कहा की यह ज्यूडीशियल सिस्टम पर हमला है साथ ही आम जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोषियों को यह सजा अपनी अंतिम सांस तक काटनी होगी। साथ ही आरोपियों को 25 हजार रुपए का फाइन भी लगाया है