Home » Post » न्यूड फोटो शूट कराना एक्टर रणवीर सिंह को पड़ा भारी, कहीं दर्ज हुई FIR तो कहीं लोगों ने कहा बीमार मानसिकता

न्यूड फोटो शूट कराना एक्टर रणवीर सिंह को पड़ा भारी, कहीं दर्ज हुई FIR तो कहीं लोगों ने कहा बीमार मानसिकता

by CIN News Network
0 comment 121 views
न्यूड फोटो शूट कराना एक्टर रणवीर सिंह को पड़ा भारी, कहीं दर्ज हुई FIR तो कहीं लोगों ने कहा बीमार मानसिकता

 

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मध्यप्रदेश में लोगो में काफी नाराज़गी देखने को मिल रही है यहाँ लोग रणवीर के इस फोटोशूट को उनकी बीमार मानसिकता बताया और उनके लिए अभियान चला कर कपडे एकत्र  किये जा रहे हैं, वही दूसरी ओर मुंबई में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गयी है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार को मुंबई पुलिस के पास एक आवेदन दायर कर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड तस्वीरों के माध्यम से “महिलाओं की भावनाओं को आहत करने” के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.जानकारी के अनुसार शिकायत कर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अखिलेश चौबे हैं.वो एक गैर-सरकारी संगठनके एक पदाधिकारी भी हैं.अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके नम्रता का अपमान किया है. आपको बता दें शिकायतकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. अधिकारी ने कहा, “हमें सोमवार को एक एनजीओ से जुड़े एक व्यक्ति का आवेदन मिला है हालांकि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है हम पूछताछ कर रहे हैं.”
आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने हाल ही में एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर के इंटरनेट पर धमाका कर दिया था. पेपर मैगज़ीन के लिए एक्टर ने वायरल फोटो सीरीज़ में कालीन पर बैठे हुए और लेट कर फोटो के लिए पोज दिया था. यह फोटोशूट 70 के दशक के पॉप आइकन बर्ट रेनॉल्ड्स को श्रद्धांजलि है, जो कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका के लिए 1972 के शूट में न्यूड हो गए थे.जहां रणवीर के फैंस उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं.NGO के वकील ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने जांच के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। इसके बाद रणवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वकील ने बताया कि IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं, आईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल की सजा हो सकती है।

यह भी पढ़ें  स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सीएम शिवराज से बात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे

Leave a Comment

About Us

Cinnewsnetwork.com founded in November 2020 is India’s Emerging Hindi News Portal with the aim of reaching millions of Indians in India and significant worldwide who are eager to stay in touch with Indian news and stories. varied topics and regions, the website aims at reaching wide consumer base with an eye pleasing and easy to read design format

@2022 -CIN News Network Private Limited. All Rights Reserved.