अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष ने स्पीकर के प्रस्ताव भंग करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद SC में आज फिर सुनवाई होगी। इसी बीच, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने 3 महीने के अंदर चुनाव करा पाने से इनकार कर दिया है। ECP के मुताबिक हाल ही में हुए परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए।