सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील
मुंबई। सैकड़ों करोड़ रुपए के मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत दिए जाने के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है। सेशन कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत को जमानत दे दी थी।
आज ही मुंबई की सेशन कोर्ट ने राउत को पात्रा चॉल मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसी फैसले के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची है। ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। पात्रा चॉल घोटाला मामले में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। ईडी ने शिवसेना सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था।फिलहाल संजय राउत न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर किया था, वहीं सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जहां एक तरफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है तो आर्थर रोड जेल सूत्रों का कहना है कि जेल में बंद संजय राउत को जमानत मिलने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है।
राउत के वकीलों ने क्या दी दलीलें?
संजय राउत ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ जो मामला है वह सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधित धनशोधन मामले में प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।