Home » Post » हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में आठवें दिन सुनवाई

हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में आठवें दिन सुनवाई

by CIN News Network
0 comment 143 views
हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में आठवें दिन सुनवाई

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आठवें दिन सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं, जहां हिजाब के खिलाफ विरोध हो रहा है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक नहीं है।
इससे पहले हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की है वे कट्‌टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के प्रभाव में ऐसा कर रही हैं।
SG ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- PFI संगठन लड़कियों को मोहरा बना रहा है। हिजाब बैन पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि PFI संगठन लड़कियों को मोहरा बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द्र को भंग करने की साजिश कर रहा है। मेहता बोले- 2021 तक किसी लड़की को हिजाब बैन से परेशानी नहीं हुई।

यह भी पढ़ें  म.प्र. कांग्रेस के दिग्गज नेता उमंग सिंघार पर दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज हुआ

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच को बताया कि 29 मार्च 2013 को उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज ने प्रस्ताव पास करके यूनिफॉर्म तय की। तब हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बनाया गया और उस समय किसी भी लड़की को इस यूनिफॉर्म से परेशानी नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने भी जब 2021 में इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म के नियमों का पालन किया।

Leave a Comment

About Us

Cinnewsnetwork.com founded in November 2020 is India’s Emerging Hindi News Portal with the aim of reaching millions of Indians in India and significant worldwide who are eager to stay in touch with Indian news and stories. varied topics and regions, the website aims at reaching wide consumer base with an eye pleasing and easy to read design format

@2022 -CIN News Network Private Limited. All Rights Reserved.