हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से 5 लाख रुपए CBI को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हेली रोड, पंचकूला, ,गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए।
आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर CBI ने 2005 में दर्ज करवाया था। CBI ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी आय से 339.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी आय 8.17 करोड़ रुपए रही। अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के अनुसार 22.89 करोड़ रुपए की उनकी कमाई से पांच गुना अधिक की थी। मामले में ED ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें दिल्ली, पंचकूला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है।