शिवसेना का चुनाव चिन्ह धुनष और बाण किसका होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच में होगी। पहले 25 अगस्त को इस मामले में पैरवी होनी थी लेकिन कोर्ट में केस लिस्टिंग नहीं होने के कारण अब सोमवार का दिन तय किया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं क्या फिर नहीं। सीजेआई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए यह फैसला भी कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी। दरअसल, विधायकों की अयोग्यता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी है। सीएम एकनाथ शिंदे समेत गुट के 16 विधायकों ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना पार्टी पर भी अधिकार का दावा किया गया था,पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी शिवसैनिक हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह टल गई। पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी,पूर्व CJI एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पार्टी सिंबल विवाद पर गुरुवार तक फैसला ना ले।