मुंबई की इनकम टैक्स जांच इकाई ने मार्च 2022 में अनिल अंबानी के खिलाफ एक फाइनल ऑर्डर जारी किया। यह आदेश ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत विदेशों में अघोषित संपत्ति और निवेश के आरोपों पर जारी किया गया है। अनिल अंबानी को इससे पहले 2019 में काला धन एक्ट के तहत विदेशों में अघोषित संपत्ति के लिए नोटिस जारी किया था। न पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स बचाने में मदद करने वाले देशों यानी कि टैक्स हेवेंस में कागजी कंपनियां खोल रखी हैं और इन संपत्तियों के बारे में खुलासा नहीं किया है. इस सिलसिले में विभाग ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ फाइनल ऑर्डर जारी किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में इन कंपनियों के नाम और उनसे जुड़े बैंक खातों का विवरण है. आयकर विभाग ने कहा है कि इन संपत्तियों की राशि करीब 800 करोड़ रुपये पहुंचती है. इससे पहले साल 2020 के फरवरी महीने में अंबानी ने यूके की अदालत में बताया था कि वे ‘दीवालिया’ हैं और उनकी संपत्ति ‘शून्य’ है.