नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले रिहा करने का को निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को सजा में छूट देने की सिफारिश की है। इस मामले में नलिनी, रविचंद्रन के अलावा चार दोषियों संतन, मुरुगन, पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को जेल से रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण संतोषजनक पाया था और सभी ने विभिन्न विषयों के अध्ययन किए हैं। न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इनके मामले में भी लागू होता है।